"लातूर में मुस्लिम महिला से दुर्व्यवहार पर अल्पसंख्यांक आयोग सख्त – आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग"
"लातूर घटना पर अल्पसंख्यांक आयोग गंभीर – आरोपी को शहर से बाहर निकालने की सिफारिश
लातूर में मुस्लिम महिला के मामले पर राज्य अल्पसंख्यांक आयोग गंभीर, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग
लातूर, 6 अगस्त 2025 — लातूर शहर में एक मुस्लिम महिला के साथ सार्वजनिक रूप से की गई कथित बदसलूकी, धार्मिक अपमान और मानसिक अत्याचार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग के सदस्य डॉ. अफसर नवाबउद्दीन शेख ने राज्य सरकार और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
डॉ. शेख ने 3 अगस्त को घटी इस घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 295A, 153A, 509 के तहत मामला दर्ज करने और उसे जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला केवल महिला अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे समाज में धार्मिक तनाव और वैमनस्यता फैलने का खतरा है।
डॉ. शेख ने कहा कि महिला पर किए गए मानसिक, सामाजिक और धार्मिक अत्याचारों ने न केवल महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि इससे पूरे समाज की भावना आहत हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता को उचित मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए और आरोपी को लातूर शहर से निष्कासित (Exterment) करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में डर का माहौल पैदा करती हैं और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
यह पत्र पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजा गया है, ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके।
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